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आईएफएस के ट्रांसफर पर कैट ने लगाई रोक, नोटिस जारी

Mon, 20 Jun 2016 01:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 20 Jun 2016 01:48 AM IST
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stay order by CAT on IFS transfer, notice to ministry
ऑफिस - फोटो : demo pics

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने होशियारपुर के आईएफएस (इंडियन फॉरेस्ट सर्विस) हर्ष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके ट्रांसफर आदेश पर स्टे लगा दी है। साथ ही प्रतिवादी पक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर को नोटिस जारी कर उनसे 4 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है।

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याचिका चंडीगढ़ में सेक्टर-34 में रहने वाले कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सर्किल होशियारपुर में तैनात आईएफएस हर्ष कुमार की ओर से दायर की गई थी। इसमें उनका कहना था कि वह 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले 2001 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर प्रमोट किया था।
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याचिका में कहा था कि फाइनेंस कमिश्नर कम सेक्रेटरी वन विभाग की ओर से उन्हें मोहाली ट्रांसफर किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें होशियारपुर से मोहाली ट्रांसफर कर समान पद के अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था। उनके अनुसार वह जिस पद पर है उसी स्तर के अधिकारी को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। 
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याचिकाकर्ता के अनुसार ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बैंच से ही पहले हुए आदेश में कहा गया था कि चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर कार्यरत अधिकारी इसी पद पर तैनात अधिकारी को रिपोर्ट नहीं कर सकता। हर्ष कुमार की इस दलील के आधार पर उन्होंने उनके ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी पक्ष से 4 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा है। 

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