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कोर्ट का आदेश, सेंट जोसेफ स्कूल की फीस में भी वृद्धि पर रोक

Thu, 20 Apr 2017 09:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 20 Apr 2017 09:34 AM IST
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St. Joseph Schoo, fees hike, chandigarh news
- फोटो : Demo Pic
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अक्षदीप महाजन ने सेंट जोसेफ स्कूल की वार्षिक फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। अभिभावकों के वकील विवेक मोहन शर्मा ने बताया कि अदालत ने स्कूल प्रबंधन की फीस बढ़ोतरी पर 9 मई तक के लिए रोक लगा दी है। 9 मई को सेंट जोसेफ स्कूल की ओर से दलील पर सुनवाई होगी। इससे पहले पांच पेरेंट्स ने सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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अभिभावकों के वकील ने बताया कि स्कूल प्रबंधन बुधवार को सुनवाई के दौरान अपनी ओर से दायर अर्जी में मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में रेफर करने पर जोर दिया। स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि इंडिपेंडेंट्स स्कूल एसोसिएशन की ओर से दायर मामले में अभी कोई फैसला नहीं आया है ऐसे में फीस वृद्धि रोक कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूल प्रबंधन के फीस में वृद्धि के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी ।
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सबसे पहले माउंट कार्मल स्कूल के 141 अभिभावकों ने फीस वृद्धि के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर अदालत ने माउंट कार्मल  की ओर से की गई फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 
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