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Haryana: व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में छोटे व्यापारी भी होंगे शामिल, अंत्योदय परिवारों के लिए दयालू योजना

Fri, 17 Mar 2023 01:07 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 17 Mar 2023 01:07 AM IST
सार

मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्यों समेत प्रदेशभर से आए व्यापारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं।

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Small traders will also be included in Haryana Traders Compensation Scheme
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को व्यापारियों और गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसमें छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एक अप्रैल से लागू होने वाली इस योजना में अब जिनका वार्षिक कारोबार शून्य से 1.5 करोड़ रुपये तक है, वह भी शामिल होंगे।

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पहले इसमें डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले वाले व्यापारी ही शामिल थे। इसके अलावा अंत्योदय और कम आय वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने दयालू योजना शुरू की। इसके तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास करेगा।
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इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्यों समेत प्रदेशभर से आए व्यापारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए भी सरकार जल्द ऐसी योजना लाएगी।

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                क्षतिपूर्ति योजना के तहत मिलेगा 5 से 20 लाख मुआवजा

वार्षिक टर्नओवर मुआवजा वार्षिक शुल्क
0 से 20 लाख रुपये तक   05 लाख रुपये तक 100 रुपये
20 से 50 लाख रुपये तक 10 लाख रुपये तक 500 रुपये
50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक 15 लाख रुपये तक         1000 रुपये
1 से 1.5 करोड़ रुपये तक 20 लाख रुपये तक     2500 रुपये

छोटे व्यापारियों को निशुल्क मिलेगा जीएसटी पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए एक और घोषणा की। जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये है, अब उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निशुल्क मिलेगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में 68,142 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष पर है।

अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
अंत्योदय और कम आय वाले परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और पहल की है। दयालू योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास ने तीन योजनाएं शुरू की हैं। इसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।

ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में करना होगा आवेदन
दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इसमें आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

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