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राहत दो और वोट लो

Mon, 10 Feb 2014 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला Updated Mon, 10 Feb 2014 01:31 AM IST
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single metre tension : give rebate and get vote
सोसाइटी फ्लैटों में सिंगल मीटर का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। रविवार को एमडीसी में बैठक कर सोसाइटी फ्लैट मालिकों ने विरोध दर्ज कराया।
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एमडीसी-4, 5 और 6 स्थित 60 सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में लागू सिंगल मीटर सिस्टम, अपार्टमेंट एक्ट और प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में विसंगतियों पर आवाज बुलंद की।

उन्होंने कहा कि इन फैसलों में संशोधन नहीं किया गया तो पंचकूला की 200 सोसाइटियों में रहने वाले 55 हजार फ्लैट मालिकों के ऊपर सालाना करोड़ों का बोझ बढ़ जाएगा।
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इसलिए यदि सोसाइटी वालों को राहत नहीं मिली तो सोसाइटियों में रहने वाले लोग सत्ता पक्ष को वोट नहीं देंगे। माता मनसा देवी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर मुख्यमंत्री को भी जल्द ज्ञापन दिया जाएगा।
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‘अमर उजाला’ ने तीन फरवरी के अंक में ही उनकी इस रणनीति की खबर को प्रकाशित किया था।

रविवार की बैठक के बाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसके सचदेवा ने कहा कि इन तीनों फैसलों की वजह से सोसाइटी फ्लैटों में रहने वालों पर न केवल दो से तीन गुना आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, बल्कि सिंगल मीटर सिस्टम के कारण कई और विवाद भी होेंगे।

मीटिंग में जीएच-15 के प्रेसिडेंट केपी शर्मा, जीएच-एक के प्रेसिडेंट हरिओम, जीएच-11 के प्रेसिडेंट कृष्ण कौल, जीएच-29 के महासचिव एसके गोयल, जीएच-38 के प्रेसिडेंट एके चतरथ, रेल विहार के प्रेसिडेंट एनके नंद सहित करीब 60 सोसाइटियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


200 सोसाइटियां और करीब 60 हजार फ्लैट मालिक
पंचकूला के सेक्टर-14, 20, 23, 24, 26 और 27 में करीब 200 सोसाइटियां हैं, जिनमें 55 से 60 हजार फ्लैट हैं।

सिंगल मीटर, अपार्टमेंट एक्ट और प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में विसंगतियों के कारण हर साल सोसाइटी फ्लैट मालिकों पर करोड़ों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

एक मुश्किल यह भी
अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से जहां फ्लैट मालिकों को रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों के लिए दोबारा रकम चुकानी पड़ रही है, वहीं प्रॉपर्टी टैक्स का भी करीब नौ गुना अधिक बोझ सोसाइटी फ्लैटों में रहने वालों पर पड़ने लगा है।

विरोध के स्वर
बंद पड़े फ्लैटों का बिल कौन चुकाएगा

आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि बिल का कलेक्शन क्यों करें, जबकि यह काम विभागीय कर्मियों का है

विवादों पर कौन सुनवाई करेगा, फॉल्ट होने पर भी दिक्कतें होंगी

बिलों में स्लैब के कारण रेट में तीन से चार गुना फर्क हो सकता है
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