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Chandigarh: चार मार्च को होगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Tue, 27 Feb 2024 03:55 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 27 Feb 2024 03:55 PM IST
सार
आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा या नहीं, यह सब कुछ मेयर कुलदीप पर निर्भर है। निगम भले ही सारी तैयारी कर चुका है लेकिन अगर मेयर निगम नहीं पहुंचे तो चुनाव नहीं होगा। उसे रद्द ही करना पड़ेगा क्योंकि निगम एक्ट के अनुसार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मेयर ही करा सकता है। उसकी जगह पर कोई और विकल्प नहीं है।
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सदन से बाहर आते भाजपा पार्षद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चार मार्च को होंगे। हाईकोर्ट ने मेयर को चुनाव के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है। मेयर चुनाव के लिए लगाई गई शर्तों को 4 मार्च को भी लागू रखा जाएगा।
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इससे पहले मंगलवार को चुनाव के लिए भाजपा के सभी पार्षद निगम में तय समय पर पहुंच गए थे लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा। आप के जिन तीन पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन की थी, वह भी नहीं पहुंचे। मेयर कुलदीप कुमार भी सदन में नहीं आए।
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ढाई घंटे इंतजार के बाद भाजपा के सभी पार्षद नगर निगम से बाहर निकल गए और निगम दफ्तर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में प्रशासन नया चुनाव कार्यक्रम लेकर दोपहर दो बजे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुआ। डीसी ने कहा कि वे चार मार्च को चुनाव करवा सकते हैं। मेयर ने भी अंडरटेकिंग दी है कि वे बुधवार को अपना पदभार संभाल लेंगे।
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