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Hindi News ›   Chandigarh ›   SDM and City Magistrate will get the power of registry of properties from November 1 In Haryana

हरियाणा दिवस: एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट को भी रजिस्ट्री की शक्तियां, 1 नवंबर से लागू होगा निर्णय

Sun, 31 Oct 2021 12:02 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 31 Oct 2021 12:02 AM IST
सार

सभी एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया गया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार पहले की तरह काम करते रहेंगे।

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SDM and City Magistrate will get the power of registry of properties from November 1 In Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा दिवस (पहली नवंबर) से प्रदेश में एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी संपत्तियों की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सरकार ने हर जिले में संपत्ति इत्यादि के हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण की शक्तियां इन्हें सौंप दी हैं। राज्य के सभी एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया गया है। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में पहले ही तरह कार्य करते रहेंगे।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इससे आम जनता, विशेषकर किसानों और ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिस जिले में संपत्ति स्थित है, वहां किसी भी स्थान पर इन अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास पंजीकरण की शक्तियां होने के कारण जनता की असुविधा खत्म होगी।
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चूंकि, कई बार ऐसा होता था कि लोग रजिस्ट्री के लिए कार्यालय में जाते थे और अधिकारी अनुपस्थित होता था। अब ऐसे में एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट का विकल्प भी मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से रजिस्ट्री के मामले भी लंबित नहीं रहेंगे। जमीन हस्तांतरण के पंजीकरण मामलों में तेजी आएगी।

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