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हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Mon, 19 Sep 2016 08:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़ Updated Mon, 19 Sep 2016 08:49 PM IST
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sapna choudhari, Haryana, Punjab-haryana Highcourt, singer, Petition
sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
हरियाणवी गायिका सपना चौधरी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। मामले को लेकर सपना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सोमवार को उन्हें राहत नहीं मिल सकी।
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अब केस की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। मामले में अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इससे पहले गुड़गांव की जिला अदालत में भी सपना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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करीब तीन महीने पहले रागिनी गायिका सपना चौधरी ने गुड़गांव के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के चक्करपुर में रागिनी कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति दी थी। उसी दौरान गुड़गांव के खांडसा गांव निवासी सतपाल तंवर ने सपना पर आरोप लगाया था कि रागिनी के जरिये जाति विशेष पर टिप्पणी की गई। कहा था कि इससे वर्ग विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
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मामले की शिकायत पर पुलिस ने गुड़गांव के सेक्टर-29 थाने में सपना सहित अन्य के खिलाफ एसी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना ने दो सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे नौ सितंबर को खारिज कर दिया गया। सपना ने याचिका में कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है, उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
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