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अफसरशाही पर लगाम: सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल पर कटेगा वेतन, छह रुपये प्रति KM की वसूली भी होगी

Tue, 02 May 2023 10:11 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 02 May 2023 10:11 PM IST
सार

अगर निजी कार्य के लिए गाड़ी एक हजार किलोमीटर से ज्यादा चली तो प्रति किलोमीटर छह रुपये वसूले जाएंगे। साथ ही लॉगबुक में भी दर्ज कर सरकारी वाहन का इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है। 

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Salary of officers will be deducted for personal use of government vehicle in Haryana
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकारी गाड़ी का निजी कार्यों में इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भविष्य में अगर कोई अधिकारी सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल करता है तो अधिकारी को भुगतान करना होगा। सरकारी वाहन से निजी कार्यक्रमों या फिर घर से कार्यालय और वापसी पर एक हजार किलोमीटर तक के सफर की छूट रहेगी लेकिन बदले में वेतन से हर महीने एक हजार रुपये काटे जाएंगे।

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अगर निजी कार्य के लिए गाड़ी एक हजार किलोमीटर से ज्यादा चली तो प्रति किलोमीटर छह रुपये वसूले जाएंगे। साथ ही लॉगबुक में भी दर्ज कर सरकारी वाहन का इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्त, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिया है। 
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हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। यात्रा खर्च की वसूली में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव से लेकर प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव और ओएसडी तक को कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि, जो अधिकारी लिखित में सरकार को जानकारी देंगे कि वह निजी दौरों में सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा।
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छह रुपये प्रति किलोमीटर की दर से करना होगा भुगतान
अगर कोई अधिकारी सरकारी दौरे में अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उन्हें छह रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान भी किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी लॉगबुक में देनी होगी। गौर हो कि पहले से ही सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर नियम हैं लेकिन इनका पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार के पास गाड़ियों के निजी कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

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