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साध्वी यौन शोषण मामला: डेरा मुखी पहुंचे हाईकोर्ट, सीबीआई को नोटिस

Fri, 17 Mar 2017 09:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 17 Mar 2017 09:22 AM IST
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Sadhvi sexual assault case: Dera chief ram rahim, notice to CBI
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
डेरा सच्चा सौदा (सिरसा) मुखी गुरमीत सिंह रामरहीम ने एक बार फिर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने याचिका दायर कर पंचकूला की सीबीआई अदालत में लंबित साध्वी यौन शोषण केस से जुड़े जांच अधिकारी की गवाही तथा केस डायरी हाईकोर्ट में तलब करने की अपील की है। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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डेरा मुखी ने सीबीआई अदालत पंचकूला के नौ दिसंबर 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख की इस मामले के जांच अधिकारियों व केस डायरी को तलब करने की मांग खारिज कर दी थी। डेरा प्रमुख ने सीबीआई कोर्ट पंचकूला में नवंबर, 2016 में दो अलग-अलग अर्जी दायर कर उसके केस से जुड़े दो जांच अधिकारियों से पूछताछ करने व उसके केस से जुड़ी केस डायरी पेश करने की मांग की थी, लेकिन पंचकूला कोर्ट ने डेरा प्रमुख की अर्जी खारिज कर दी थी। 
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डेरा प्रमुख ने कहा कि केस डायरी और जांच अधिकारियों से पूछताछ उसके केस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इससे उसका केस प्रभावित है। ऐसे में उसकी मांग स्वीकार की जाए।
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