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पंजाब में ड्रग तस्करी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Sat, 02 Apr 2016 05:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़ Updated Sat, 02 Apr 2016 05:24 PM IST
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rug trafficking in Punjab, Punjab-Haryana High Court, report
कोर्ट - फोटो : demo
पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत के एडीजीपी इंटेलिजेंस रहते हुए पंजाब सरकार को ड्रग तस्करों की कथित तौर पर रिपोर्ट के रूप में दी गई जानकारी के बारे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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हाईकोर्ट की बेंच ने गृह सचिव से पूछा है कि ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी दी गई थी या नहीं। यह जवाब आरटीआई के तहत जानकारी न मिलने के बाद दायर याचिका पर मांगा गया है।
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पिछली सुनवाई पर एडवोकेट सरदविंदर गोयल ने पैरवी करते हुए कहा था कि पहले यह कहा गया कि खुफिया विभाग आरटीआई के तहत गुप्त सूचना नहीं दे सकता, लेकिन बाद में इस संबंध में गृह और न्याय विभाग ने कुछ और कहा।
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विभाग ने कहा कि यह जानकारी रिकार्ड पर नहीं है। शुक्रवार को सरकार ने कहा कि ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन बेंच ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूछा है कि क्या उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है अथवा नहीं।


उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि शशिकांत ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें 10 राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के ड्रग तस्करी में लिप्त होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को दबा रही है। इसी वजह से सूचना नहीं दी जा रही।
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