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Chandigarh News: सामान की डिलिवरी न करने पर फेबपिक्स डॉट कॉम पर 2500 रुपये का हर्जाना
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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन ऑर्डर की डिलिवरी न किए जाने पर फेबपिक्स डाॅट काॅम क्लियरप्राइज टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 2500 रुपये का हर्जाना लगाया है। याचिकाकर्ता ने 217 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कर पॉन्डस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश (100 ग्राम के दो पैक) के तीन ऑर्डर किए थे। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से उन्हें सामान नहीं मिला। इस पर आयोग ने कंपनी को दोषी मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया है।
मामले में सेक्टर-15 निवासी खुशबू अग्रवाल ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में फेबपिक्स डॉट कॉम के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि नौ अप्रैल 2021 को पॉन्डस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश (100 ग्राम के दो पैक) के तीन ऑर्डर किए थे। इसके लिए ऑनलाइन 217 रुपये की पेमेंट की थी। इसके बावजूद उसे प्रोडक्ट्स की डिलिवरी नहीं की गई। उन्होंने नौ मई 2021 और सात जुलाई 2021 को कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद युवती ने कंपनी के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
मामले में आयोग ने सभी दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों को जांचने के बाद याचिकाकर्ता को उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के 217 रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को अपर्याप्त सेवाओं और अनुचित व्यापार व्यवहार के चलते मुआवजे के तौर पर 2500 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। आयोग की ओर से तय की गई 45 दिन की समयावधि में भुगतान न करने पर कंपनी को 5000 रुपये की अतिरिक्त का भुगतान करना होगा।
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मामले में सेक्टर-15 निवासी खुशबू अग्रवाल ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में फेबपिक्स डॉट कॉम के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि नौ अप्रैल 2021 को पॉन्डस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश (100 ग्राम के दो पैक) के तीन ऑर्डर किए थे। इसके लिए ऑनलाइन 217 रुपये की पेमेंट की थी। इसके बावजूद उसे प्रोडक्ट्स की डिलिवरी नहीं की गई। उन्होंने नौ मई 2021 और सात जुलाई 2021 को कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद युवती ने कंपनी के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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मामले में आयोग ने सभी दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों को जांचने के बाद याचिकाकर्ता को उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के 217 रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को अपर्याप्त सेवाओं और अनुचित व्यापार व्यवहार के चलते मुआवजे के तौर पर 2500 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। आयोग की ओर से तय की गई 45 दिन की समयावधि में भुगतान न करने पर कंपनी को 5000 रुपये की अतिरिक्त का भुगतान करना होगा।
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