फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Rohtak Brave Sisters Molestion Case

रोहतक सिस्टर्स केस में ड्राइवर, पुलिस को बड़ी राहत

Thu, 26 Feb 2015 12:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 26 Feb 2015 12:51 PM IST
विज्ञापन
Rohtak Brave Sisters Molestion Case

रोहतक में रोडवेज बस में दो बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में कंडक्टर, चालक व पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि पुख्ता कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन


इस पर हाईकोर्ट ने कहा, जब पुलिस कार्रवाई जारी है तो अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लायर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष एडवोकेट नवकिरन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि लड़कियों को मौकेपर मदद नहीं मिली।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट एक मामले में निर्देश दे चुका है कि छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर ड्राइवर व कंडक्टर की ओर से लड़कियों की मदद की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बहनों ने मदद न करने के लगाए ‌थे आरोप

Rohtak Brave Sisters Molestion Case

आरोप था कि रोहतक मामले में ड्राइवर व कंडक्टर ने लड़कियों की कोई मदद नहीं की। बस को नजदीकी पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया। महिला हेल्पलाइन ने मौके पर काम नहीं किया और न ही महिलाओं के लिए सुरक्षित सीटों की व्यवस्था का ध्यान रखा गया।

यह आरोप भी था कि मामले में एफआईआर भी दो दिन बाद दर्ज की गई। याचिका में इन दलीलों के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों, रोडवेज स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई मांग की गई थी। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ इस मामले को हल्के में लेने के कारण कार्रवाई की मांग भी की गई थी।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब मंागा था। इसके अलावा हरियाणा व पंजाब सरकार और यूटी प्रशासन से महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर दिशा-निर्देशों की अनुपालना की स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed