{"_id":"5e180e138ebc3e879c011636","slug":"roadways-released-circular-regarding-free-travelling-of-haryana-police-employees","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नया नियमः 67 हजार पुलिस कर्मियों को झटका, छह राज्यों में रोडवेज बसों में देना होगा किराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नया नियमः 67 हजार पुलिस कर्मियों को झटका, छह राज्यों में रोडवेज बसों में देना होगा किराया
Fri, 10 Jan 2020 11:10 AM IST
खुशबू गोयल
यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 10 Jan 2020 11:10 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
67 हजार पुलिस कर्मचारियों को परिवहन विभाग ने जोर का झटका दिया है। अब उन्हें छह राज्यों में रोडवेज बस में सफर करने पर किराया देना होगा। आदेशों के मुताबिक, हरियाणा के पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाने पर रोडवेज बसों में उन्हें किराया देना होगा। परिवहन निदेशक ने इस संबंध में रोडवेज के डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के अप्रैल 2011 में जारी पत्र को अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशक कार्यालय के यातायात प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोडवेज बसों में जाने पर पुलिस कर्मियों को साधारण व्यक्ति की तरह टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। सभी डिपो महाप्रबंधक इन आदेशों को तत्काल अमल में लाएं।
विज्ञापन
निदेशक कार्यालय ने यह पत्र 31 दिसंबर 2019 को जारी किया है। परिवहन निदेशक ने करनाल के पुलिस इंस्पेक्टर, कमांडो नेवल अशोक कुमार की शिकायत का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अशोक ने रोडवेज कंडक्टर के गलत टिकट बनाने को लेकर शिकायत की थी।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाने पर रोडवेज बसों में उन्हें किराया देना होगा। परिवहन निदेशक ने इस संबंध में रोडवेज के डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के अप्रैल 2011 में जारी पत्र को अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
निदेशक कार्यालय के यातायात प्रभारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोडवेज बसों में जाने पर पुलिस कर्मियों को साधारण व्यक्ति की तरह टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। सभी डिपो महाप्रबंधक इन आदेशों को तत्काल अमल में लाएं।
विज्ञापन
निदेशक कार्यालय ने यह पत्र 31 दिसंबर 2019 को जारी किया है। परिवहन निदेशक ने करनाल के पुलिस इंस्पेक्टर, कमांडो नेवल अशोक कुमार की शिकायत का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अशोक ने रोडवेज कंडक्टर के गलत टिकट बनाने को लेकर शिकायत की थी।
ये है पूरा मामला
इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय को बीते वर्ष गलत टिकट बनाने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह 18 अक्टूबर 2019, 22 अक्टूबर को परिवहन मंत्री और 23 अक्टूबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के कार्यालय में डायरी हुई।
जिसे तीनों कार्यालयों से निदेशक परिवहन को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया। अशोक कुमार के अनुसार 14 नवंबर 2019 को बस संख्या एचआर-58बी 9468 में वह चंडीगढ़ से कागड़ा के लिए यात्रा कर रहा था। परिचालक सुभाष ने उसकी गलत टिकट काटी है। परिचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
जिसे तीनों कार्यालयों से निदेशक परिवहन को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया। अशोक कुमार के अनुसार 14 नवंबर 2019 को बस संख्या एचआर-58बी 9468 में वह चंडीगढ़ से कागड़ा के लिए यात्रा कर रहा था। परिचालक सुभाष ने उसकी गलत टिकट काटी है। परिचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
आदेशों को कड़ाई से करेंगे लागू: दोदवा
ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि परिवहन विभाग का ताजा फैसला स्वागत योग्य है। पुलिस कर्मचारी 100-200 रुपये प्रति माह कटवाकर हजारों किलोमीटर यात्रा मुफ्त में करते हैं। इससे परिवहन विभाग की ओर से दी गई सुविधा का दुरुपयोग हो रहा था। ताजा आदेशों को कड़ाई से लागू करेंगे।
सरकारी काम में आएगी बाधा, करेंगे विरोध
हरियाणा पुलिस कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इंस्पेक्टर रैंक तक लगभग 67 हजार पुलिस कर्मचारी हैं। समन शाखा का काम ही उत्तरप्रदेश, जम्मू सहित अन्य राज्यों में समन तामील कराना होता है। पुलिस कर्मी अपने खर्च पर इतनी दूर नहीं जा सकते।
इस निर्णय से सरकारी काम में बाधा आएगी। चोरी व अन्य आपराधिक मामलों की तफ्तीश भी प्रभावित होगी। परिवहन विभाग तुरंत आदेशों को वापस ले, अन्यथा पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ेगा।
सरकारी काम में आएगी बाधा, करेंगे विरोध
हरियाणा पुलिस कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इंस्पेक्टर रैंक तक लगभग 67 हजार पुलिस कर्मचारी हैं। समन शाखा का काम ही उत्तरप्रदेश, जम्मू सहित अन्य राज्यों में समन तामील कराना होता है। पुलिस कर्मी अपने खर्च पर इतनी दूर नहीं जा सकते।
इस निर्णय से सरकारी काम में बाधा आएगी। चोरी व अन्य आपराधिक मामलों की तफ्तीश भी प्रभावित होगी। परिवहन विभाग तुरंत आदेशों को वापस ले, अन्यथा पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ेगा।