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कंप्यूटर टीचर्स को हाईकोर्ट से राहत, बंधी नौकरी की आस
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 08 Jul 2015 01:47 PM IST
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पंचकूला स्थित शिक्षा सदन के बाहर 171 दिन से धरना दे रहे हरियाणा से सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचरों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले से बड़ी राहत मिली है और नौकरी बहाली की आस भी बंध गई है।
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कंप्यूटर शिक्षक पंकज कुमार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग को बिना देरी किए कंप्यूटर शिक्षकों का बकाया वेतन तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शिक्षा विभाग नए सिरे से ठेके पर कंप्यूटर टीचरों की भर्ती करता है तो विभाग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
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याचिकाकर्ता के वकील नरेंदर हुड्डा और जसबीर मोर ने प्रदेश सरकार की ओर से कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को भी चुनौती देते हुए उनकी नौकरी बहाली की अपील की थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि शिक्षा विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कंप्यूटर शिक्षकों को हटाकर कॉन्ट्रैक्ट पर ही नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में सरकार नियमित भर्ती न करके कॉन्ट्रैक्ट पर ही भर्ती करने की कोशिश करे तो भर्ती को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
कंप्यूटर टीचरों को बहाल करने की मांग
कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रेस प्रवक्ता सुरेश नैन ने कहा है कि जब तक सरकार कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं करती तब तक मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी सरकार हठधर्मी नहीं छोड़ेगी तो प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा लंबी कानूनी लड़ाई के चलते पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी।