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Chandigarh News: हरियाणा एजी कार्यालय में तैनात कानून अधिकारियों को 22 जनवरी तक राहत जारी

Wed, 03 Jan 2024 12:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jan 2024 12:57 AM IST
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Relief issued to law officers posted in Haryana AG office till January 22
-वेतन को नए सिरे से तय करने व पहले जारी वेतन की रिकवरी का दिया गया था आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय में तैनात कानून अधिकारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इनके वेतन को नए सिरे से तय करने व पूर्व में जारी अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर रोक को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय में तैनात कानून अधिकारियों ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने उनका वेतन नए सिरे से तय कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व में दिए गए वेतन को अतिरिक्त भुगतान मानते हुए दोनों में अंतर की राशि रिकवर करने का निर्णय लिया है। जून 2018 में जब उनकी नियुक्ति के समय डिप्टी एडवोकेट जनरल का वेतन 1,40,900 रुपये व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का वेतन 93,800 रुपये तय किया गया था। लगभग ढाई साल बाद 23 दिसंबर 2020 को उनके वेतन को नए सिरे से तय करने का निर्णय लिया गया और डिप्टी एडवोकेट जनरल का वेतन संशोधित कर 1,26,900 रुपये व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का वेतन 88,400 रुपये कर दिया गया। इसके बाद पहले जारी किए गए वेतन को अतिरिक्त मानते हुए वेतन के अंतर की राशि को इन कानून अधिकारियों से रिकवर करने का आदेश जारी कर दिया गया। डीएजी श्रुति जैन समेत 17 कानून अधिकारियों ने सरकार के इस आदेश को रद्द करने का कोर्ट से आग्रह किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में रिकवरी और वेतन को दोबारा तय करने के आदेश पर रोक के आदेश को जारी रखते हुए इस मामले में हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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