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चंडीगढ़ः सतलोक आश्रम के रामपाल को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 14 Nov 2018 09:20 AM IST
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रामपाल
- फोटो : फाइल फोटो
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कथित संत रामपाल को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत के लिए दाखिल याचिका को वापस लेने की छूट देकर खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश की आपराधिक अवमानना के आरोपी संत रामपाल बार-बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेश नहीं हुए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए थे।
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बाद में कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस रामपाल को बरवाला के आश्रम से निकालने में कामयाब हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रामपाल के खिलाफ बरवाला थाने में 18 नवंबर 2014 को अन लॉ फुल एक्टिविटी प्रिवेन्शन एक्ट 1967 की धारा 16, 18, 20, 22सी व 23 के तहत मामला दर्ज किया था।
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इसके अलावा आईपीसी की धारा-107, 147, 148, 149, 186, 188, 120 बी, 121 ए, 122, 123, 224, 225, 307, 332, 342, 353 व 436 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में रामपाल ने जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने अब वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है।
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