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धार्मिक भावना आहत करने का आरोप: हाईकोर्ट पहुंचा राम रहीम, जालंधर में दर्ज FIR रद्द करने की अपील

Wed, 15 Mar 2023 11:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 15 Mar 2023 11:47 PM IST
सार

याचिका में कहा गया कि गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की जिस कथा को लेकर विवाद है वह पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। याची ने तो इस कथा को केवल पढ़ा था। जिस वीडियो को एफआईआर का आधार बनाया गया है वह अधूरी है। इसे पूरा देखने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि याची गलत है या सही।

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Ram Rahim filed a petition in the Punjab and Haryana High Court
राम रहीम। - फोटो : फाइल

विस्तार

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जालंधर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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राम रहीम ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि गुरु रविदास टाइगर फोर्स नामक संगठन के मुखिया की शिकायत पर उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने की सात मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार याची ने गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इससे समुदाय के लोगों में काफी रोष है। 
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एफआईआर में वीडियो का जिक्र है जिसमें सत्संग के दौरान राम रहीम गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की कथा सुनाते नजर आ रहे हैं। याचिका में कहा गया कि गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की जिस कथा को लेकर विवाद है वह पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। याची ने तो इस कथा को केवल पढ़ा था। जिस वीडियो को एफआईआर का आधार बनाया गया है वह अधूरी है। इसे पूरा देखने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि याची गलत है या सही। याची ने एफआईआर को पूरी तरह से गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याची ने कहा कि उसके खिलाफ तथ्यों के तोड़ मरोड़ कर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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