{"_id":"5e42b3628ebc3ee5e3787bab","slug":"rajat-got-bail-in-tavera-audi-accident-case-chandigarh-news-pkl366072676","type":"story","status":"publish","title_hn":"टवेरा-ऑडी एक्सीडेंट मामले में आरोपी रजत को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
टवेरा-ऑडी एक्सीडेंट मामले में आरोपी रजत को मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। चर्चित ऑडी-टवेरा सड़क हादसे में आरोपी ऑडी कार चालक रजत कपूर को जिला अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई है। आरोपी ने कुछ समय पहले जमानत याचिका दायर की थी।
सेक्टर-17 में सात साल पहले हुए टवेरा और ऑडी एक्सीडेंट मामले में आरोपी रजत कपूर के खिलाफ जिला अदालत में मामला चल रहा है। पुलिस ने ऑडी कार चालक रजत कपूर, गुरप्रीत सिंह, विक्रम सिंह, प्रभजोत और हरसिमरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में केस में धारा 201 और 212 जोड़ी गई थी। अदालत ने इस मामले में फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता पक्ष ने 304 लगाने की अपील की थी।
सेक्टर-17 थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 23 जुलाई, 2013 को वैशाली, गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से टवेरा टैक्सी कर चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। सभी टवेरा चालक हस्त बहादुर के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। जैसे ही सभी युवक करीब पौने एक बजे आईएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे, तो सेक्टर-17 की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक ऑडी गाड़ी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सेक्टर-17 में सात साल पहले हुए टवेरा और ऑडी एक्सीडेंट मामले में आरोपी रजत कपूर के खिलाफ जिला अदालत में मामला चल रहा है। पुलिस ने ऑडी कार चालक रजत कपूर, गुरप्रीत सिंह, विक्रम सिंह, प्रभजोत और हरसिमरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में केस में धारा 201 और 212 जोड़ी गई थी। अदालत ने इस मामले में फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता पक्ष ने 304 लगाने की अपील की थी।
विज्ञापन
सेक्टर-17 थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 23 जुलाई, 2013 को वैशाली, गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से टवेरा टैक्सी कर चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। सभी टवेरा चालक हस्त बहादुर के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। जैसे ही सभी युवक करीब पौने एक बजे आईएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे, तो सेक्टर-17 की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक ऑडी गाड़ी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी।
विज्ञापन