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रेलवे स्टेशन को नीलाम करो और 'उधारी' उतारो: कोर्ट

Fri, 08 May 2015 05:32 PM IST
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली Updated Fri, 08 May 2015 05:32 PM IST
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railways did not compensated, station's property will attached

लो, जी, हिमाचल के बाद अब पंजाब के एक रेलवे स्टेशन की नीलामी के आदेश हो गए हैं। नीलामी से मिले पैसे किसानों को मिलेंगे।

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रेलवे स्टेशन के लिए एक्वॉयर की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को न दिए जाने के मामले की वीरवार को पंजाब के मोहाली के जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने रेलवे के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाते हुए स्टेशन की काफी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।

इसमें रेलवे के तीन ट्रैक, बुकिंग व रिस्पेशन ऑफिस, रेलवे ब्रिज, एक पावर हाउस, वाटर स्टोरेज टैंक, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट स्टेशन व दर्जा चार रिहायशी क्वार्टर शामिल हैं। अदालत ने तीन महीने में रेलवे को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने सुनाया।
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जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने 30 सितंबर 2005 में रेलवे स्टेशन के लिए जमीन एक्वॉयर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 20 मार्च 2007 में रेलवे ने एक्वॉयर की जाने वाली जमीन का अवार्ड सुनाया था। इस दौरान प्रति एकड़ जमीन के बदले किसानों को पचास लाख रुपये मुआवजा दिया गया था।
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इसी बीच बाबू सिंह, सरबजीत सिंह, सुरमुख सिंह, हरफूल सिंह, अजायब सिंह व अन्यों निवासी गांव कंबाला ने मुआवजा लेने से मना दिया। किसानों का आरोप था कि रेलवे उनके साथ खेल कर रहा है। उनकी जमीन को सस्ते दामों पर खरीदा जा रहा है। जबकि उक्त जमीन की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। इसके बाद किसानों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए 2007 में अदालत में केस दायर कर दिया था।

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 24 अगस्त 2013 को जमीन का मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ 31 लाख 22 हजार 535 रुपये प्रति एकड़ बढ़ाने के आदेश दिए थे। अदालत के फैसले के बाद कुछ लोगों को रेलवे ने बढ़ी हुई राशि का भुगतान कर दिया। परंतु केस दायर करने वालों को आधे पैसे भी नहीं दिए।

उक्त लोगों ने फिर से अदालत में रेलवे के खिलाफ अर्जी दायर की। अदालत में किसानों की तरफ से वकील शेरसिंह राठौर ने पैरवी की। करीब डेढ़ साल के बाद अदालत ने रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया है।

पहले भी आए थे स्टेशन की कुर्की के आदेश

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स्टेशन का यह सामान होगा कुर्क
1. तीन रेलवे ट्रैक लाइन
2. एक ओवर हैड वाटर स्टोरेज टैंक, एक पावर हाउस, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग
3. रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट
4. असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग
5. रेसिडेंशियल बिल्डिंग दर्जा चार मुलाजिम  टी-1 से टी-7 तक
6. ग्राउंड फ्लोर के पांच रूम
7. वेटिंग हाल, 12 स्टील चेयर, चार सीलिंग फैंस और चार ट्यूबलाइट्स
8. बुकिंग एंड रिसेप्शन आफिस, दो कंप्यूटर व प्रिंटर व फर्नीचर
9. अप्पर फ्लोर के आठ पंखे, आठ ट्यूब लाइट्स व यात्रियों के लिए लगाई स्टील की बारह कुर्सियां
10. हाउस ऑफ द स्टेशन सुपरिंटेंडेंट सारे फर्नीचर के साथ
11. हाउस ऑफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सारे ऑफिस फर्नीचर के साथ
12.हाउस ऑफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सारे फर्नीचर के साथ
13. प्लेट फार्म नंबर 2-
प्लेट फार्म शीट, यात्रियों के लिए लगी 12 स्टील चेयर, 7 ट्यूबलाइट्स, पेंसजर के लगी स्टील की छह कुर्सियां व प्लेट फार्म के लिए लगा एक ओवर ब्रिज
 
इससे पहले भी एक बार जिला अदालत ने स्टेशन की कुर्की के आदेश दिए थे। उस समय घंड़ूआं के किसानों ने केस दायर किया था। वह भी एक्वॉयर की गई जमीन की कम कीमत देने के मामले को अदालत ले गए थे। जैसे ही कुर्की के आदेश आए थे। उसके बाद रेलवे ने तुरंत किसानों का भुगतान कर दिया था।

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