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Chandigarh News: वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने की पक्रिया पर उठे सवाल, बार काउंसिल ने मांगा जवाब

Fri, 24 Oct 2025 05:44 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Oct 2025 05:44 PM IST
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Questions raised on the process of nominating senior advocates, Bar Council seeks answers
-हाईकोर्ट से सात बिंदुओं पर मांगी विस्तृत जानकारी, प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद व पारदर्शिता की कमी की मिली थी शिकायत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी की शिकायतों के बाद हाईकोर्ट की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण मांगा है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्तूबर को 76 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया था जिनमें से पांच महिलाएं हैं। 2024 में वरिष्ठ पद के लिए 210 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया था। 23 अक्तूबर को पारित प्रस्ताव में बार काउंसिल ने कहा कि उसे कानूनी बिरादरी के सदस्यों और हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची को अंतिम रूप देने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
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मामले को 31 अक्तूबर तक स्थगित करते हुए बार काउंसिल ने हाईकोर्ट से पूछा है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन और पदनाम के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। क्या यह प्रक्रिया पुराने नियमों या नए नियमों के अनुसार की गई है और क्या यह इंदिरा जय सिंह मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप है। उम्मीदवारों को दिए गए अंक, यदि कोई हों और साथ ही मूल्यांकन के लिए अपनाए गए संपूर्ण आंकड़े/मानदंड क्या थे। क्या उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट की फुल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले उम्मीदवारों को दिए गए अंक वेबसाइट पर अपलोड/प्रकाशित किए गए थे। क्या ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पर विचार किया गया था जिन्होंने हाल के वर्षों में न तो कोई मामला दायर किया है और न ही किसी मामले में उपस्थित हुए हैं या जो पिछले दो वर्षों में शायद ही कभी उपस्थित हुए हैं। क्या वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में पदनाम के लिए अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जिला और उप-मंडल बार एसोसिएशन में विधिवत प्रसारित की गई थी। क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई मानदंड अपनाया गया था।
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