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Punjab News: पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर को हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश
Fri, 07 Jul 2023 09:41 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 07 Jul 2023 09:41 PM IST
सार
याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सही करार देते हुए कहा कि यह मामला पुलिस की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत संबंधित सरकारी अधिकारी की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया जा सकता था।
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मशहूर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
मशहूर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व बिना अनुमति के एक सिनेमा हॉल में वीडियो शूट करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए भुल्लर ने कहा था कि उनके खिलाफ एक वीडियो शूट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार यह वीडियो शूट कोरोना नियमों के खिलाफ जाकर किया गया है। पुलिस की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया जो प्रावधानों के खिलाफ है।
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याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सही करार देते हुए कहा कि यह मामला पुलिस की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत संबंधित सरकारी अधिकारी की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया जा सकता था।
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यह एफआईआर तय प्रावधानों का उल्लंघन कर दर्ज की गई है। ऐसे में पटियाला पुलिस द्वारा जुलाई 2020 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को गलत करार देते हुए हाईकोर्ट ने इसे व इससे जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।