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बुजुर्ग की कस्सी मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला पटियाला
Updated Wed, 03 Sep 2014 10:38 PM IST
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जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की अदालत ने बुधवार को एक फैसले में रंजिशन बुजुर्ग की कस्सी मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
12 नवंबर, 2013 को थाना जुल्कां पुलिस के पास गांव जलाहखेड़ी के रहने वाले सुरिंदर सिंह ने बयान दिया था कि उसके चाचा चरन सिंह (70) खेतों में बैठे थे इसी दौरान वहां गांव का हजूरा सिंह हाथ में लिए कही गुस्से से आया। हजूरा सिंह ने आते ही उसके चाचा को गालियां निकालनी शुरू कर दीं।
शोर सुनकर पास वाले खेत से वह भागा हुआ आया। आरोपी हजूरा सिंह ने चाचा चरन सिंह को कहा कि उसने 15 साल पहले किसी बात पर उससे मारपीट की थी। इसी रंजिश की वजह से उसने अपने हाथ में पकड़ी कही से उसके चाचा चरन सिंह के सिर, मुंह, माथे व छाती पर वार करके उन्हें मार डाला।
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पुलिस ने इस बयान के आधार पर आरोपी हजूरा सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को इस केस की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हजूरा सिंह पर दोष साबित हो जाने के बाद उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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12 नवंबर, 2013 को थाना जुल्कां पुलिस के पास गांव जलाहखेड़ी के रहने वाले सुरिंदर सिंह ने बयान दिया था कि उसके चाचा चरन सिंह (70) खेतों में बैठे थे इसी दौरान वहां गांव का हजूरा सिंह हाथ में लिए कही गुस्से से आया। हजूरा सिंह ने आते ही उसके चाचा को गालियां निकालनी शुरू कर दीं।
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शोर सुनकर पास वाले खेत से वह भागा हुआ आया। आरोपी हजूरा सिंह ने चाचा चरन सिंह को कहा कि उसने 15 साल पहले किसी बात पर उससे मारपीट की थी। इसी रंजिश की वजह से उसने अपने हाथ में पकड़ी कही से उसके चाचा चरन सिंह के सिर, मुंह, माथे व छाती पर वार करके उन्हें मार डाला।
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पुलिस ने इस बयान के आधार पर आरोपी हजूरा सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को इस केस की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हजूरा सिंह पर दोष साबित हो जाने के बाद उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।