{"_id":"8bd8b4e39329762d13b009e808fce5ba","slug":"punjab-jalandhar-cctv-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पार्किंग में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे: डीसीपी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पार्किंग में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे: डीसीपी
अमर उजाला जालंधर
Updated Tue, 23 Sep 2014 10:37 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
त्योहारों के सीजन में शरारती तत्व अपने नापाक इरादों को अंजाम न दे सकें, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
डिप्टी कमिश्नर नवीन सिंगला द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब पार्किंग स्थल के मालिकों के अलावा साइकिल स्टैंड व अन्य स्थानों सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी कर दिए गए हैं, ऐसा न करने की सूरत में उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे।
डीसीपी नवीन सिंगला ने अपने कमिश्नरी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किए और कहा कि पार्किंग स्थलों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उनमें 45 दिन रिकार्डिंग का प्रावधान हो।
डीसीपी सिंगला ने कहा कि कैमरे ऐसे स्थान पर फिट किए जाएं, जिससे वाहन पार्क करने आने वाले का चेहरा, वाहन की नंबर प्लेट साफ नजर आती हो। इसके अलावा उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाए, मसलन उसका नाम, फोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
विज्ञापन
डीसीपी सिंगला ने चेतावनी दी कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो कानून के मुताबिक केस दर्ज किए जाएंगे। डीसीपी ने होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को भी आदेश जारी किए हैं कि वे बिना आईडी के किसी को कमरा किराए पर न दें। कमरा किराए पर लेने वाले का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाए और इसका पूरा रेकार्ड अगले दिन सुबह कमिश्नर कार्यालय में जमा करवाया जाए।
विज्ञापन
डिप्टी कमिश्नर नवीन सिंगला द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब पार्किंग स्थल के मालिकों के अलावा साइकिल स्टैंड व अन्य स्थानों सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी कर दिए गए हैं, ऐसा न करने की सूरत में उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे।
डीसीपी नवीन सिंगला ने अपने कमिश्नरी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किए और कहा कि पार्किंग स्थलों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उनमें 45 दिन रिकार्डिंग का प्रावधान हो।
विज्ञापन
डीसीपी सिंगला ने कहा कि कैमरे ऐसे स्थान पर फिट किए जाएं, जिससे वाहन पार्क करने आने वाले का चेहरा, वाहन की नंबर प्लेट साफ नजर आती हो। इसके अलावा उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाए, मसलन उसका नाम, फोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
विज्ञापन
डीसीपी सिंगला ने चेतावनी दी कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो कानून के मुताबिक केस दर्ज किए जाएंगे। डीसीपी ने होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को भी आदेश जारी किए हैं कि वे बिना आईडी के किसी को कमरा किराए पर न दें। कमरा किराए पर लेने वाले का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाए और इसका पूरा रेकार्ड अगले दिन सुबह कमिश्नर कार्यालय में जमा करवाया जाए।