फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana Highcourt Strict Orders Against Indian Army Recruitment

हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, अफसर बाज नहीं आए तो सेना प्रमुख को कर लेंगे तलब

Fri, 05 Oct 2018 12:37 PM IST
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 05 Oct 2018 12:37 PM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana Highcourt Strict Orders Against Indian Army Recruitment
court
सेना भर्ती में हरियाणा से पढ़ाई के चलते भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए आवेदक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अफसरों को कह दो कि सुधर जाएं, अगर ऐसा ही चलेगा तो सेना प्रमुख को हाईकोर्ट में तलब कर लिया जाएगा और अधिकारियों की नौकरी खतरे में आ जाएगी।
विज्ञापन


इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने सेना के डायरेक्टर रिक्रूटमेंट को अगली सुनवाई पर हलफनामे के साथ खुद हाजिर रहने के मौखिक आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी राकेश नैन ने एडवोकेट करन सिंह के माध्यम से सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि सेना ने जवानों की भर्ती निकाली थी जो पंजाब के आवेदकों के लिए थी। याची ने भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था और उसे केवल इस लिए नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने शिक्षा हरियाणा से ग्रहण की थी।
विज्ञापन


सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब याची ने डिवीजन बेंच के समक्ष दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सेना की ओर से बताया गया कि याची की दलील सही नहीं है और बड़ी संख्या में हरियाणा से शिक्षा ग्रहण करने वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है। केवल अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पेश न करने के कारण याची को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारी ने रख लिया प्रमाण पत्र
इस पर याची ने कहा कि दस्तावेजों की स्क्रूटनी के दो दिन पहले उसे ग्राम पंचायत ने यह प्रमाण पत्र जारी किया था जिसे मौके पर मौजूद अधिकारी ने अपने पास रख लिया था। याची ने कहा कि उसके पास प्रमाण पत्र की प्रति मौजूद है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस जानकारी पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी मनमाने करने में जुटे हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल याची को प्रोविजनल तौर पर लिखित परीक्षा में बैठने की छूट दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed