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रेप केस में फंसे पूर्व SP सलविंदर को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Fri, 23 Sep 2016 10:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 23 Sep 2016 10:04 PM IST
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punjab haryana highcourt rejected formar sp salvinder singh bail petition
पूर्व एसपी सलविंदर सिंह - फोटो : फाइल फोटो
रेप केस में फंसे पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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हाईकोर्ट ने अगस्त में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद भी विवादों से घिरे रहे गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर के सिटी थाना में तीन अगस्त को रेप और रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया है।
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शारीरिक शोषण और रिश्वत लेने के आरोप

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पूर्व एसपी सलविंदर सिंह - फोटो : फाइल फोटो
आरोप है कि सलविंदर ने एक व्यक्ति को एक मामले में क्लीन चिट देने के नाम पर उसकी पत्नी का शारीरिक शोषण किया और उससे रिश्वत के तौर पर 50 हजार रुपए की रिश्वत भी ली।

महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के डिप्टी सीएम से भी शिकायत की थी। फिलहाल सलविंदर पीएपी जालंधर में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर तैनात हैं। महिला के पति आर. कुमार के खिलाफ धारीवाल पुलिस ने मार्च 2014 में रेप केस दर्ज किया था और इस मामले की जांच तत्कालीन एसपी(हेडक्वार्टर) सलविंदर सिंह के पास थी।

सलविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ साथ अग्रिम जमानत कीं मांग की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
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