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पासपोर्ट धारकों के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फरमान

Fri, 22 Apr 2016 04:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 22 Apr 2016 04:10 PM IST
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supreme court
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पुराना पासपोर्ट जमा कराने के बाद ही नया जारी किया जा सकता है। कपूरथला निवासी एक व्यक्ति ने पासपोर्ट का आवेदन किया था, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं मिला। पासपोर्ट कार्यालय ने उससे पुराने पासपोर्ट की जानकारी मांगी और पुराना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा।
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उधर, आवेदक का कहना था कि उसने पहले कभी पासपोर्ट बनाया ही नहीं, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय ने बताया कि आवेदक के नाम पर 1994 में पासपोर्ट बन चुका है, लिहाजा इसकी जानकारी देना जरूरी है। आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की मांग की।
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पासपोर्ट कार्यालय ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के नाम पर पासपोर्ट जारी हो चुका है। इसी बीच पता चला कि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों के आधार पर उसके अपने ही भाई ने अपनी फोटो लगवाकर पासपोर्ट बनवाया था।
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इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच मुकम्मल करे और याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि यदि पहले पासपोर्ट बन चुका हो तो नया पासपोर्ट लेने के लिए पुराना पासपोर्ट जमा करवाना जरूरी है।
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