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गोहत्या और गो तस्करी मामले में BJP सरकार की फजीहत, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 21 Jul 2017 12:46 PM IST
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गो तस्करी
- फोटो : अमर उजाला
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गोहत्या रोकने और गोतस्करी पर प्रतिबंध लगाने का दावा करने वाली देश के इस राज्य की सरकार की खूब फजीहत हुई और रिकॉर्ड तलब हो गया। कुरुक्षेत्र निवासी याचिकाकर्ता ने भरी अदालत में गोशालाओं से तस्करी और उससे जुड़ी शिकायतों का पुलिंदा पंजाब-हरियाणा कोर्ट के सामने रख दिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिकायतों से जुड़ा हुआ पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है।
मामला गोतस्करी रोकने के लिए कुरुक्षेत्र निवासी रेणुका चोपड़ा की याचिका से जुड़ा हुआ है। रेणुका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गो तस्करी रोकने और जहां पर गाय काटी जाती हैं, वहां के लिए गाय ले जाने का परमिट न बनाने की अपील की थी। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के लंबे दौर के बीच हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान भी लिया।
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मामला गोतस्करी रोकने के लिए कुरुक्षेत्र निवासी रेणुका चोपड़ा की याचिका से जुड़ा हुआ है। रेणुका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गो तस्करी रोकने और जहां पर गाय काटी जाती हैं, वहां के लिए गाय ले जाने का परमिट न बनाने की अपील की थी। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के लंबे दौर के बीच हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान भी लिया।
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रेणुका चोपड़ा ने याचिका में ये सब दलीलें दीं
Cow eating golgappa
- फोटो : Youtube
वीरवार को मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो रेणुका चोपड़ा ने बताया कि गो तस्करी को लेकर उन्होंने जो शिकायतें दी हैं उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गोशालाओं में गोवंश भूखे मर रहे हैं और गो शालाओं को केवल दुधारू गाय के लिए रखा गया है। इस प्रकार की गोशालाओं से बड़ी संख्या में गाय दूसरे राज्यों में कटने के लिए भेज दी जाती है।
कुछ नामों का खुलासा करते हुए और पुलिस के सामने दिए गए उनमें से कुछ के बयानों की जानकारी देते हुए रेणुका चोपड़ा ने पुलिस और प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या इन शिकायतों का कोई रिकार्ड है। इस पर रेणुका चोपड़ा ने बताया कि पुलिस के सामने आरोपियों के बयान तक मौजूद हैं, जिसमें एक गोशाला संचालक ने गुस्से में गोवंश उत्तर प्रदेश से आए कुछ लोगों को सौंपने की बात स्वीकार की है।
तस्करों को सहयोग देते हैं अधिकारी
चोपड़ा ने कहा कि यहां पर पुलिस और कुछ अधिकारी तस्करों को सहयोग देते हैं और बदले में मोटा पैसा वसूल करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। हरियाणा सरकार की ओर से मौजूद वकील ने रेणुका के दावे को हवा हवाई करार दिया।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि रिकार्ड में हर बात मौजूद होती है।हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का रिकार्ड तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।