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Chandigarh: राम रहीम को पैरोल के खिलाफ SGPC की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
Thu, 09 Feb 2023 01:22 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 09 Feb 2023 01:22 PM IST
सार
डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई 40 दिनों की पैरोल को रद्द करने की एसजीपीसी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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राम रहीम
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई 40 दिनों की पैरोल को रद्द करने की एसजीपीसी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सदस्य बीएस सियालका के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल देने के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है। डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसके अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया। जिस पर सिखों व उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ। इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च, पंजाब बंद, पंजाब में सड़कों और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी की गई थी। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं व पंजाब में शांति को खतरा पैदा हो गया है।
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याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैरोल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए। याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रोहतक के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक, डीसी रोहतक व डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया था।