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Punjab: बर्खास्त एसएसपी राजजीत सिंह हुंदल को राहत, हाईकोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने पर एक हफ्ते की रोक लगाई
Thu, 13 Jul 2023 01:08 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:08 PM IST
सार
राजजीत सिंह ने कहा था कि उसके खिलाफ की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उसे बर्खास्त करने का आदेश भी नियमों को ताक पर रख कर जारी किया गया है। याची को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी तय प्रक्रिया के खिलाफ जारी किया गया है।
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राजजीत सिंह
- फोटो : फाइल
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विस्तार
नशा तस्करी व अन्य धाराओं को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में पूर्व एसएसपी राजजीत सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसे भगोड़ा करार देने की प्रक्रिया पर एक सप्ताह की रोक लगा दी है। इसके साथ ही उसे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी इतनी ही मोहलत दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए राजजीत सिंह ने कहा कि उसके खिलाफ की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उसे बर्खास्त करने का आदेश भी नियमों को ताक पर रख कर जारी किया गया है। याची को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी तय प्रक्रिया के खिलाफ जारी किया गया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
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हाईकोर्ट ने इस पर याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब राजजीत सिंह को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान उसको भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी उसके बाद अन्य विषयों को देखा जाएगा।