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बग्गा की गिरफ्तारी: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली से लिखित में मांगा जवाब, कल होगी सुनवाई 

Fri, 06 May 2022 06:34 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 06 May 2022 06:34 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने बताया कि पुलिस ने बग्गा को पांच बार नोटिस देकर पेश होने को कहा लेकिन बग्गा इसे टालते रहे। इसके बाद पंजाब पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई और बग्गा की गिरफ्तारी के बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना भी दी।

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Punjab Haryana High Court seeks written reply from Haryana and Delhi in case of BJP leader tajinder bagga arrest 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली भाजपा के युवा नेता तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर पंजाब लाने के लिए गई टीम को हरियाणा पुलिस द्वारा रोकने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को जमकर हुई बहस के बाद भी पंजाब सरकार को कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस को अर्जी पर लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।

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पंजाब सरकार द्वारा अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि बग्गा के खिलाफ केजरीवाल को लेकर टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को खारिज करने की मांग को लेकर बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बग्गा को गिरफ्तार करना है तो उससे पहले उसे नोटिस देना होगा। 
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पंजाब सरकार ने बताया कि पुलिस ने बग्गा को पांच बार नोटिस देकर पेश होने को कहा लेकिन बग्गा इसे टालते रहे। इसके बाद पंजाब पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई और बग्गा की गिरफ्तारी के बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना भी दी। जब पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर लौट रही थी तो अचानक कुरुक्षेत्र में उनकी टीम को हरियाणा पुलिस द्वारार रोक दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची और बग्गा को लेकर लौट गई। 
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हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा कि कैसे पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बनाया गया। हरियाणा सरकार ने इस बारे में जवाब के लिए समय मांगा जिसके बाद सुनवाई 4 बजे आरंभ हुई। हरियाणा सरकार ने बताया कि दिल्ली पुलिस से उन्हें संदेश मिला था कि द्वारका कोर्ट ने बग्गा के पिता की शिकायत पर सर्च वारंट जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें वाहनों के नंबर भी बताए थे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कुरुक्षेत्र के खान कोहलियां में वाहनों को रोका। जब दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र पहुंची तो उन्होंने सर्च वारंट दिखाए। इन वारंट के आधार पर बग्गा को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही पंजाब पुलिस के किसी भी अधिकारी को बंधक बनाने की पंजाब सरकार की दलील को खारिज कर दिया। हरियाणा पुलिस ने बताया कि पंजाब पुलिस के सभी अधिकारी जा चुके हैं। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने अर्जी में लगाए गए आरोपों पर शनिवार को लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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