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साधु सिंह धर्मसोत को झटका: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत, जेल में ही रहेंगे
Fri, 20 Sep 2024 10:47 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Fri, 20 Sep 2024 10:47 PM IST
सार
पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दो अलग-अलग मामलों में से एक में जमानत मिली है। वहीं ईडी केस में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए वन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सही बताते हुए इसके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तकनीकी आधार पर जमानत दे दी है। धर्मसोत ने इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। धर्मसोत जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, ईडी के मामले में उनकी हिरासत जारी रहेगी।
पंजाब विजिलेंस ने गत वर्ष 6 फरवरी को धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मोहाली की कोर्ट ने धर्मसोत की रेगुलर बेल की मांग 5 मार्च को खारिज कर दी थी। विजिलेंस जांच के दौरान सामने आया था कि 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में धर्मसोत और उनके परिवार की आय 2,37,12,596 रुपये थी, जबकि खर्च 8,76,30,888 रुपये था।
दूसरा मामला वन घोटाले से जुड़ा है, साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून, 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। धर्मसोत ने इन दोनों यानी वन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामलों में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए गिरफ्तारी आदेश रद्द करने की मांग की थी और जमानत भी मांगी थी।
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दोनों मामलों में से वन घोटाले के मामले में उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तकनीकी आधार पर जमानत दे दी है। एक मामले में जमानत के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाएगी, दूसरे मामले में उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उनकी वन घोटाले के मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही करार दे दिया है। धर्मसोत इस समय नाभा सेंट्रल जेल में बंद हैं।
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पंजाब विजिलेंस ने गत वर्ष 6 फरवरी को धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मोहाली की कोर्ट ने धर्मसोत की रेगुलर बेल की मांग 5 मार्च को खारिज कर दी थी। विजिलेंस जांच के दौरान सामने आया था कि 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में धर्मसोत और उनके परिवार की आय 2,37,12,596 रुपये थी, जबकि खर्च 8,76,30,888 रुपये था।
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दूसरा मामला वन घोटाले से जुड़ा है, साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून, 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। धर्मसोत ने इन दोनों यानी वन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामलों में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए गिरफ्तारी आदेश रद्द करने की मांग की थी और जमानत भी मांगी थी।
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दोनों मामलों में से वन घोटाले के मामले में उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तकनीकी आधार पर जमानत दे दी है। एक मामले में जमानत के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाएगी, दूसरे मामले में उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उनकी वन घोटाले के मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही करार दे दिया है। धर्मसोत इस समय नाभा सेंट्रल जेल में बंद हैं।