फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Permisssion to Recruitment on Nayab Tehsildar Posts

हरियाणा में नायब तहसीलदार के 70 पदों पर भर्ती को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने कहा- नहीं हुआ पेपर लीक

Thu, 29 Aug 2019 09:43 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 29 Aug 2019 09:43 AM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Permisssion to Recruitment on Nayab Tehsildar Posts
सांकेतिक तस्वीर
हरियाणा में नायब तहसीलदार के 70 पद के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा अभी तक सामने आए तथ्यों के अनुसार केवल पेपर लीक का प्रयास हुआ था जिसे होने से पहले ही पकड़ लिया गया था। परीक्षा का पेपर लेकर होने के चलते परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन


याचिकाओं के जवाब में एचपीएससी ने बताया था कि परीक्षा के लिए 2 लाख 60 हजार आवेदन आए थे और राज्य भर में 808 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच में सामने आया था कि हिसार के दो भाइयों को यह आंसर की लीक की जानी थी, जिनके रेवाड़ी के दो अलग-अलग स्कूलों में परीक्षा केंद्र थे। प्रश्न पत्र जारी होने के बाद व्हाट्सएप के जरिये इन्हे बाहर एक अन्य व्यक्ति को भेजा गया जिसने प्रश्न पत्र सॉल्व कर उसकी आंसर-की वापिस भेज दी, लेकिन इससे पहले कि यह आंसर की दोनों भाइयों के तक पहुंचती आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन


ऐसे में इसे पेपर लीक का मामला नहीं माना जा सकता है। एचपीएससी ने बताया है कि इस मामले में अभी तक  करनाल के परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर सहित एक अन्य कर्मी को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुग्राम में जिस व्यक्ति के पास प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिये सॉल्व करने के लिए भेजा गया था उसे और सॉल्व हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को आगे दोनों भाइयों को यह भेजा जाना था उन सभी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों भाइयों को पांच वर्ष के लिए परीक्षा से डीबार भी कर दिया गया है कुछ अन्य गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जानकारी यह साफ बताती है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं है। जांच अभी जारी है और ऐसे में इस पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना सही नहीं है लिहाजा हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed