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हाईकोर्ट का आदेश- लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराएं एसएसपी चंडीगढ़

Sat, 08 Aug 2020 12:19 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 08 Aug 2020 12:19 PM IST
सार

  • विवाहित पुरुष के साथ रह रही है लड़की
  • पुरुष के घर वाले लगातार दे रहे धमकियां

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Punjab Haryana High Court Orders to SSP Chandigarh to Provide Security to Couple Living in Relationship
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

विवाहित पुरुष द्वारा लड़की के साथ सहमति संबंध में रहने के लिए दाखिल की गई याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता के मांग पत्र पर फैसला लेने तक उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
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चंडीगढ़ निवासी लड़की ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में बताया कि वह एक विवाहित पुरुष के साथ सहमति संबंध में रह रही है। जिस पुरुष के साथ वह रही है उसका विवाह उसके नाबालिक रहते जबरन करवा दिया गया था। वह उसी पुरुष के साथ रहना चाहती है।
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इसके लिए उसे आवश्यक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस पुरुष के साथ में रह रही है उसके घर वाले लगातार याचिकाकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं जिसके चलते उनकी आजादी और जान को खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ के एसएसपी को मांगपत्र दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी को मांगपत्र पर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जब तक फैसला नहीं लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं की जानमाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
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