फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court ordered Punjab DGP to monitor in death of two lawyers in 2020

Highcourt: गाड़ी में जलने से दो वकीलों की मौत मामले में नहीं पकड़े गए आरोपी, कोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

Thu, 06 Jul 2023 02:21 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 06 Jul 2023 02:21 PM IST
सार

सोमेंद्र गुप्ता ने बताया कि उसके पिता एडवोकेट भगवत किशोर गुप्ता व उनकी एसोसिएट गीतू खुल्लर का शव 2020 में दिवाली की रात में एक जली हुई कार में मिला था। याचिकाकर्ता ने बताया कि गीतू खुल्लर का उसके पति आशीष खुल्लर के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था।

विज्ञापन
Punjab-Haryana High Court ordered Punjab DGP to monitor in death of two lawyers in 2020
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

2020 में दिवाली की रात को होशियारपुर में दो वकीलों की गाड़ी में जलने से हुई मौत के आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दो माह की मोहलत देने के बावजूद फिर से सरकार समय मांग रही है। कोर्ट ने अब इस मामले में डीजीपी को खुद निगरानी करने का आदेश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस पर हत्या के मामले को वाहन हादसे में बदलने के प्रयास का आरोप है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Haryana: कुंवारों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, सीएम ने किया एलान, DRO-SDM को रजिस्ट्री की पावर
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए सोमेंद्र गुप्ता ने बताया कि उसके पिता एडवोकेट भगवत किशोर गुप्ता व उनकी एसोसिएट गीतू खुल्लर का शव 2020 में दिवाली की रात में एक जली हुई कार में मिला था। याचिकाकर्ता ने बताया कि गीतू खुल्लर का उसके पति आशीष खुल्लर के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था। किसी विवाद को लेकर खुल्लर के पति ने उन्हें मिलने के लिए भी बुलाया था। आरोपी आशीष खुल्लर ने उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों को बुलाकर याची के पिता और गीतू खुल्लर की हत्या की साजिश रची थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हत्या के बाद शव गाड़ी में रखकर लगा दी थी आग
याची के पिता व गीतू की हत्या करने के बाद उन दोनों के शव को गाड़ी में रखकर गाड़ी को आग लगा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में सबूत होने के बावजूद पुलिस ने इसे मोटर वाहन हादसे का रूप देने का प्रयास किया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की जाए और इसके लिए एसआईटी गठित की जाए।

कोर्ट ने दी थी दो माह की मोहलत
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को दो माह की मोहलत देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो सरकार ने फिर से इस मामले में मोहलत मांगी। इसपर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए अब डीजीपी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed