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हाईकोर्ट का आदेश- शोरूमों के सामने कॉरिडोर में कोई वेंडर न बैठे, चंडीगढ़ प्रशासन सुनिश्चित करे

Fri, 26 Jul 2019 02:37 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 26 Jul 2019 02:37 PM IST
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punjab haryana high court order regarding vendors outside showrooms in markets
सेक्टर 22 में फड़ी बाजार - फोटो : amar ujala
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन और नगर निगम को आदेश दिया है कि मार्केट में शोरूम के सामने बने कॉरिडोर में कोई वेंडर या हॉकर न बैठे। इसके साथ ही यूटी प्रशासन, निगम व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सेक्टर 22 निवासी योगेश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि शहर में प्रभावी व निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए।
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प्रशासन के एन्फोर्समेंट विभाग को उचित स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए व उसका स्टाफ नियमों के अनुसार काम करे। पुलिस की तरह एन्फोर्समेंट स्टाफ का भी एक तय स्थान पर बीट बाक्स हो। वर्तमान में एन्फोर्समेंट विभाग अधिकतर कार्रवाई नियमों के अनुसार नहीं कर कर रहे हैं। ऐसे में हर मार्केट में एन्फोर्समेंट स्टाफ का बीट बाक्स व एक शिकायत रजिस्टर होना चाहिये। रजिस्टर में दर्ज शिकायत पर अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई होनी चाहिए व शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी जानी चाहिये।
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याचिकाकर्ता ने यह भी  मांग कि वो एन्फोर्समेंट स्टाफ के लिए उचित ड्रेस व नेम प्लेट लगाने का नियम बनाया जाना चाहिये। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शहर में जगह जगह पर स्टाफ की मिलीभगत से रास्ते व कॉरिडोर में जगह जगह पर स्ट्रीट वेंडर या हॉकर कब्जा करके बैठे है, लेकिन अधिकारी इस मामले में मौन हैं। खासकर मार्केट के पास रहने वालों लोगो को रास्ते व कॉरिडोर में हॉकरों द्वारा अवैध कब्जे के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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