फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court grants interim bail to former AIG Ashish Kapoor in disproportionate assets case.

पंजाब: करीब एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे आईपीएस आशीष कपूर, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Tue, 26 Sep 2023 02:10 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 26 Sep 2023 02:10 PM IST
सार

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आशीष कपूर को अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार को 3 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। विजिलेंस ब्यूरो ने आशीष कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी कुल आमदनी से 129.3 फीसदी अधिक खर्च किया है।

विज्ञापन
Punjab Haryana High Court grants interim bail to former AIG Ashish Kapoor in disproportionate assets case.
पूर्व एआईजी आशीष कपूर। - फोटो : फाइल

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले में अंतरिम जमानत के साथ ही करीब एक साल से सलाखों के पीछे मौजूद आईपीएस अधिकारी आशीष कपूर के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ने उन्हें छह अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार किया था और इस मामले में उन्हें 30 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत के दिन ही विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसमें अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है।

विज्ञापन


विजिलेंस ब्यूरो ने आशीष कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी आमदनी से 129.3 फीसदी अधिक खर्च किया है। जांच में सामने आया कि उन्होंने एक अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2022 तक चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास गैरकानूनी ढंग से कई कीमती अचल संपत्ति अर्जित की। इनकी मार्केट वैल्यू रजिस्टर्ड कीमत से कहीं अधिक है। इस दौरान उनकी आय 2,44,64,871 रुपये थी जबकि उनका खर्च 5,60,90,650 था।
विज्ञापन


कपूर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए जमानत की मांग की है। याची ने कहा कि विजिलेंस ने उनकी आय और व्यय की गणना करते हुए कई चूक की हैं। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते उनके वकील तो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते आशीष कपूर की तरफ से उनकी पत्नी कमल कपूर अदालत में पेश हुई थीं और पक्ष रखा। याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था और उन्हें छह अक्तूबर 2022 को हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले में जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 30 मई 2023 को उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। वह जेल से बाहर आते इससे पहले विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके चलते वह जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सके थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed