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राहत: हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग परीक्षा की दी अनुमति
Wed, 20 Dec 2023 11:52 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 20 Dec 2023 11:52 AM IST
सार
सीईटी होने के बाद आयोग ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यदि बाद में इन अंकों को लेकर किसी आवेदक का दावा गलत पाया गया तो कट ऑफ के बाद मौजूद प्रथम आवेदक का हक मारा जाएगा क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तो केवल पांच गुना आवेदक ही बुलाए जा रहे हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी है।
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कोर्ट के इस फैसले से 61 ग्रुपों में आवेदन करने वाले करीब लाख युवाओं को फायदा होगा। सिंगल बेंच ने अगस्त माह में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते कुल 63 में से 61 ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो पाई थी।
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मंगलवार को हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन व एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिंगल बेंच की रोक के चलते हजारों आवेदक प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) नीति लागू होने के बावजूद आयोग कोई भर्ती नहीं कर पा रहा।
कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में ग्रुप सी के 32 हजार पदों को भरने के लिए सीईटी लिया गया था। पदों के आधार पर कुल 63 ग्रुप बनाए गए थे। ग्रुप 56 और 57 के 12 हजार पदों के लिए तो स्क्रीनिंग परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बाकी के 61 ग्रुपों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ऐसे में इनके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए। सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने परीक्षा कराने की अनुमति दे दी।
सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों देने से जुड़ा है विवाद
दरअसल, सीईटी होने के बाद आयोग ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जता कहा था कि यदि बाद में इन अंकों को लेकर किसी आवेदक का दावा गलत पाया गया तो कट ऑफ के बाद मौजूद प्रथम आवेदक का हक मारा जाएगा क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तो केवल पांच गुना आवेदक ही बुलाए जा रहे हैं। उनका तर्क था कि पहले इन अंकों के दावों को जांचा जाए। इसके बाद ग्रुप नंबर 56 व 57 के परिणाम जारी करने व सभी 61 ग्रुपों पर स्क्रीनिंग परीक्षा कराने पर रोक लगा दी गई थी।
जनवरी में ही परीक्षा कराने की तैयार
इसी सप्ताह परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करना शुरू कर देंगे। वीरवार को 9 ग्रुपों का शेड्यूल जारी होगा। हमारी कोशिश है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही स्क्रीनिंग परीक्षा ले ली जाए क्योंकि उन दिनों स्कूलों में अवकाश रहता है। -भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन, एचएसएससी।
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा-अब भर्ती जल्द होगी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सदन में बताया कि हाईकोर्ट ने सीईटी ग्रुप-56 व 57 को छोड़कर बाकी परीक्षाओं से स्टे हटा दिया है। ऐसे में भर्ती जल्द हो सकेगी। उन्होंने स्टे हटने पर सदस्यों को बधाई दी।