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Punjab: पंजाब सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाई रोक, दिवाली व गुरुपर्व पर दो घंटे ही चला सकेंगे

Fri, 27 Oct 2023 05:18 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 27 Oct 2023 05:18 PM IST
सार

दिवाली पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों को चलाने की अनुमति होगी। 

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Punjab government bans online sale of firecrackers
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

पंजाब में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री सरकार ने लगा दी है। वहीं दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर कम प्रदूषण वाले पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। 

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मीत हेयर ने कहा कि दिवाली पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों को चलाने की अनुमति होगी। 
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पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में लड़ी पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। मीत हेयर ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पंजाब में कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेंगी।
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पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थानों पर अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे और दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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