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Punjab News: खनन पर रोक से बड़े प्रोजेक्ट अटके, पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट
Sat, 24 Dec 2022 12:49 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 24 Dec 2022 12:49 AM IST
सार
पंजाब सरकार ने इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए रोक के आदेश को हटाने की मांग की। सरकार ने कहा है कि रोक के चलते पंजाब में कई सरकारी व गैर-सरकारी बड़े प्रोजेक्ट रुके हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब में 32 स्थानों पर गाद निकालने पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की रोक के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पंजाब सरकार ने खनन पर रोक की वजह से रुके प्रोजेक्ट का याचिका में हवाला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है और वही इस पर सुनवाई करेंगे।
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अमृतसर के सहज प्रीत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया कि था कि एसईआईएए ने 17 फरवरी को पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर बिना जिला सर्वे रिपोर्ट के गाद निकालने के नाम पर हो रहे खनन पर रोक का आदेश जारी किया था। 26 अप्रैल को पंजाब सरकार ने एसईआईएए को आश्वासन दिया था कि छह महीनों में जिला सर्वे रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। ऐसे में उन्हें खनन की इजाजत दी जाए। इस पर एसईआईएए ने सरकार को चार माह का समय दिया था।
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28 सितंबर को एसईआईएए ने हर तरह के खनन पर रोक लगा दी थी। दो अक्तूबर को सरकार ने फिर आग्रह किया तो एसईआईएए ने सात अक्तूबर को सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आदेश पर 11 दिसंबर तक रोक लगाते हुए खनन की इजाजत दे दी थी। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो एसईआईएए ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि वह अपने सात अक्तूबर के आदेश को वापस ले रहे हैं। इसके चलते गाद निकालने के नाम पर 32 स्थानों पर खनन पर रोक लग गई थी। अब पंजाब सरकार ने इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए रोक के आदेश को हटाने की मांग की। सरकार ने कहा है कि रोक के चलते पंजाब में कई सरकारी व गैर-सरकारी बड़े प्रोजेक्ट रुके हैं।
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