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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Cabinet has approved the Record of Rights Rules-2021 in order to fulfill rights of Properties Falling in Lal Dora in Villages 

पंजाब कैबिनेट के फैसले: लाल लकीर के अंदर संपत्तियों पर मिलेगा अधिकार, जेलों का सीएलयू होगा माफ

Mon, 16 Aug 2021 07:05 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 16 Aug 2021 07:05 PM IST
सार

मंत्रिमंडल ने मोहाली में नया ब्लॉक मोहाली की रचना को मंजूरी दे दी है। इस ब्लॉक में माजरी ब्लॉक से 7 पंचायतों और खरड़ ब्लॉक से 66 पंचायतें शामिल होंगी।

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Punjab Cabinet has approved the Record of Rights Rules-2021 in order to fulfill rights of Properties Falling in Lal Dora in Villages 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

गांवों में लाल डोरे के अंदर आने वाली संपत्तियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने रिकार्ड ऑफ राइट्स नियम-2021 को मंजूरी दे दी है। अब इन संपत्तियों संबंधी पैदा होने वाले झगड़ों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी देने के बाद अंतिम मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। बैठक में इसके अतिरिक्त सात और अहम फैसले लिए गए।

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इस नियम का उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा स्वामित्व योजना अधीन भारत सरकार के सहयोग से गांवों में लाल डोरे के अंदर आती संपत्तियों का रिकार्ड तैयार करने में सहायता करना है, जिससे ‘लाल लकीर मिशन’ को लागू किया जा सके। यह नियम गांवों में बसते लोगों को संपत्तियों के मुद्रीकरण के अधिकार प्रदान करने और सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा मुहैया करवाए जाते विभिन्न लाभों का फायदा लेने में सहायक होंगे। 
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स्वामित्व योजना में लाल लकीर के अंदर आने वाली जमीनों, मकानों और बस्ती आदि की सीमारेखा और जुगतबंदी करने की व्यवस्था है। एक्ट बनाया जा चुका है जो सर्वेक्षण अनुसार तैयार किए स्वामित्व के रिकार्ड को एक कानूनी आधार मुहैया करवाएगा। यह कानून आपत्तियों, झगड़ों को निपटाने, रिकॉर्ड तैयार करने या उसमें संशोधन करने और एक बार तैयार हुए रिकार्ड को कृषि भूमि के रिकार्ड के बराबर कानूनी मान्यता देगा। पंजाब में कृषि भूमि का बंदोबस्त और मुरब्बाबन्दी करते समय गांव की आबादी को लाल लकीर के अंदर रखा गया था। लाल लकीर के अंदर आए क्षेत्र की जमाबंदियों या कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया गया था। 
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जेलों का सीएलयू होगा माफ 
मंत्रिमंडल ने पंजाब जेल विकास बोर्ड अधीन राज्य में अलग-अलग जेलों में 12 स्थानों पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) स्थापित करने के लिए जमीन के प्रयोग में तब्दीली (सीएलयू) माफ करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए 48,77,258 करोड़ रुपये का सीएलयू माफ होगा। यह रिटेल आउटलेट पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर और गुरदासपुर की केंद्रीय जेल, संगरूर और रोपड़ की जिला जेल, नाभा की नई जिला जेल और जिला जेल और फाजिल्का की सब-जेल में हैं। 


मोहाली में नए ब्लॉक को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मोहाली में नया ब्लॉक मोहाली की रचना को मंजूरी दे दी है। इस ब्लॉक में माजरी ब्लॉक से 7 पंचायतों और खरड़ ब्लॉक से 66 पंचायतें शामिल होंगी। इस नए ब्लॉक से पंजाब में ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 153 हो जाएगी। वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट मंजूर मंत्रिमंडल ने साल 2016-17 और साल 2017-2018 के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

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