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पंजाब कैबिनेट की बैठक: नवांशहर में स्थापित होगी ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’, 1630 करोड़ रुपये का होगा निवेश
Fri, 17 Sep 2021 09:27 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 17 Sep 2021 09:27 PM IST
सार
पंजाब के नवांशहर जिले के रैलमाजरा गांव में लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस ने इसकी मंजूरी दे दी है। रैलमाजरा गांव में 81 एकड़ में यूनिवर्सिटी को विकसित किया जाएगा। पांच साल में इस प्रोजेक्ट पर 1630 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह।
- फोटो : सोशल मीडिया (फाइल फोटो)
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विस्तार
पंजाब में उद्योग आधारित अध्यापन, कौशल प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर) के बलाचौर के गांव रैलमाजरा में निजी स्व-वित्तीय ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग के दौरान लिया गया।
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यह यूनिवर्सिटी इस अकादमिक सत्र से कार्यशील होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी अध्यादेश-2021’ के मसौदे को भी मंजूरी दे दी और कानूनी सलाहकार द्वारा तैयार अंतिम मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना मुख्यमंत्री को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है।
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‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’ को गांव रैलमाजरा में 81 एकड़ क्षेत्रफल में अनुसंधान एवं कौशल विकास यूनिवर्सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा और अगले पांच साल में 1630 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस संस्थान का कैंपस स्थापित होने पर सालाना 1000-1100 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। पंजाब सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि स्थापित होने जा रही इस यूनिवर्सिटी में 15 फीसदी सीटें पंजाब के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी और पूरी ट्यूशन फीस माफ का लाभ समाज के कमजोर वर्गों के कुल विद्यार्थियों में से कम-से-कम पांच फीसदी को दिया जाएगा।
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प्लाक्षा यूनिवर्सिटी पंजाब अध्यादेश-2021 फिर से लाने को मंजूरी
कैबिनेट ने आईटी सिटी मोहाली में स्व-वित्तीय ‘प्लाक्षा यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, पंजाब अध्यादेश-2021 को फिर से लाने की मंजूरी दे दी है। पहला अध्यादेश 20 अगस्त, 2021 को जारी किया गया था लेकिन इसे पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र में लाकर एक्ट में तबदील नहीं किया जा सका। कानूनी सलाहकार की सलाह के मुताबिक यह अध्यादेश विधानसभा सत्र के पुन: सभा के बाद छह हफ्तों की अवधि की समाप्ति के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने इसे फिर से लाने की मंजूरी दे दी है।