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Chandigarh News: हाईकोर्ट ने कहा- ट्रैवल एजेंट बना रहे युवाओं को शिकार, इस पेशे के लिए रेगुलेटरी बॉडी जरूरी

Mon, 04 Dec 2023 10:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 04 Dec 2023 10:54 PM IST
सार

याची ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच पूरे पंजाब में 2140 ट्रैवल एजेंट पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा तत्कालीन मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने विधानसभा में पेश किया था। हरियाणा में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है और डीजीपी के अनुसार 190 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच जारी है।

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Punjab and Haryana High Court said it is necessary to form a regulatory body for travel agent profession
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ट्रैवल एजेंटों के हाथों युवाओं को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए निर्देश जारी करने की अपील को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पेशे के लिए रेगुलेटरी बॉडी बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने इनको जारी लाइसेंस की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका पर हरियाणा, पंजाब व केंद्र सरकार समेत यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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करनाल निवासी अरविंद कुमार ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है। याची ने बताया कि हरियाणा व पंजाब में हजारों की संख्या में ट्रैवल एजेंट लोगों को स्टडी, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा के माध्यम से विदेश भेजते हैं। ऐसा करते हुए अक्सर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया जाता है, जिसका नतीजा युवाओं को उन देशों में जाकर भुगतना पड़ता है। 
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याची ने बताया कि उसने विदेश मंत्रालय से आरटीआई से सूचना मांगी थी कि हरियाणा व पंजाब में कितने ट्रैवल एजेंटों को लाइसेंस जारी किया गया है। मंत्रालय से जवाब आया कि देश के किसी भी राज्य में किसी ट्रैवल एजेंट को उन्होंने ऐसा लाइसेंस जारी नहीं किया है। यह लाइसेंस संबंधित देश ही जारी कर सकता है। याची ने कहा कि इस जवाब से यह स्पष्ट है कि हरियाणा व पंजाब में जितने वैध ट्रैवल एजेंटों की सूची जारी की जाती है असल में वे वैध हैं ही नहीं। पंजाब में जहां यह सूची जिले का डीसी जारी करता है तो वहीं हरियाणा में डीजीपी क्राइम यह सूची जारी करते हैं।

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हरियाणा में 190 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ जांच जारी

याची ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच पूरे पंजाब में 2140 ट्रैवल एजेंट पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा तत्कालीन मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने विधानसभा में पेश किया था। हरियाणा में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है और डीजीपी के अनुसार 190 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच जारी है।

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