फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court rejected parole plea of Dera Sacha Sauda chief Ram Rahim Singh

हरियाणाः गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका, पैरोल की मांग वाली याचिका हुई खारिज

Tue, 27 Aug 2019 09:15 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 27 Aug 2019 09:15 PM IST
विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court rejected parole plea of  Dera Sacha Sauda chief Ram Rahim Singh
Ram Rahim - फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की उनकी पत्नी की मांग को खारिज कर दिया। राम रहीम की पत्नी ने दलील दी थी कि राम रहीम पर 19 साल तक केस चला लेकिन कभी कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, ऐसे में उन्हें पैरोल दी जाए। 
विज्ञापन


इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल पहले पंचकूला में क्या हुआ वह हम भूले नहीं है, इसलिए इतिहास की बात न ही की जाए तो अच्छा है। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद पत्नी ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। 
विज्ञापन

 


 

राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने याचिका में बताया था कि राम रहीम की मां नसीब कौर गंभीर रूप से बीमार हैं। पिछले दिनों उन्हें हार्ट अटैक आया था, बावजूद इसके वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। राम रहीम ने इससे पहले हरियाणा सरकार को पैरोल के लिए मांग पत्र दिया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। 

मंगलवार को जैसे ही केस की सुनवाई आरंभ हुई तो हाईकोर्ट ने पूछा कि राम रहीम की मां का बाहर क्यों इलाज करवाना चाह रहे हैं, जबकि डेरे के खुद के अस्पताल हैं। साथ ही जब पूरा परिवार मौजूद है तो अकेले राम रहीम के न होने से क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और कोर्ट अपने अधिकार से पैरोल देते हैं और यह कैदी का अधिकार नहीं है।

 साथ ही यह भी कहा कि जब राम रहीम खुद मौजूद है तो उसकी पत्नी कैसे पैरोल के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। साथ ही यह भी कहा कि राम रहीम की मां की एंजियोग्राफी भी हो चुकी है, ऐसे में अब राम रहीम को पैरोल की जरूरत नहीं है। इतनी सख्ती के बाद याची ने याचिका वापस लेने की छूट मांगी जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed