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Highcourt: पंजाब के बर्खास्त AIG राजजीत सिंह को बड़ा झटका, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Thu, 03 Aug 2023 12:58 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 03 Aug 2023 12:58 PM IST
सार

मोहाली की अदालत ने राजजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।

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Punjab and Haryana High Court rejected anticipatory bail petition of sacked AIG Rajjit Singh
राजजीत सिंह - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नशे के कारोबार को लेकर हाईकोर्ट में सौंपी गई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार ने कार्रवाई करते हुए राजजीत के खिलाफ एफआई आर दर्ज की थी। इसके बाद उसका लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था। 
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लुकआउट सर्कुलर को राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर पर रोक लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। मोहाली की अदालत ने राजजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से राजजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब किसी भी प्रकार की राहत के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।
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