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हाईकोर्ट ने पंजाब की सभी जेलों में तीन महीने के भीतर जैमर्स लगाने के दिए आदेश

Sun, 03 Nov 2019 06:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 03 Nov 2019 06:32 PM IST
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Punjab and Haryana High Court order To Install jammers in all jails Of Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

जेलों में अपराध की रोकथाम के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य की सभी जेल, चाहे वह सेंट्रल हों या डिस्ट्रिक्ट सभी में 3 महीनों के भीतर मोबाइल जैमर्स लगाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों में गैर-कानूनी सूचनाएं न पहुंच सकें, इस पर रोक लगाने के लिए यह बेहद जरूरी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करने के भी पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं। 

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जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य की सभी जेलों का हर 15 दिन में एक बार दौरा कर जांच के आदेश भी दिए हैं। ताकि जेलों का निरीक्षण किया जा सके। पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि जेल में कैदियों की बैरक, टॉयलेट्स आदि साफ सुथरे रखे जाएं। कैदियों को सर्दियों में साफ सुथरे कंबल, रजाई बिस्तर और गर्मियों में बेडशीट्स दी जाएं। जेलों में स्वच्छता पर सख्ती से काम करने के आदेश है।
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टॉर्चर किए जाने के खिलाफ कैदी सीधे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को करें शिकायत
हाईकोर्ट ने कहा कि अक्सर जेलों में कैदियों के टॉर्चर किए जाने और शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आते हैं। लिहाजा अब हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि जेल में किसी भी कैदी का टॉर्चर न हो और न ही कोई उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सके। अगर ऐसा पाया गया तो जेल अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर किसी कैदी के साथ ऐसा होता है तो वह सीधे किसी भी माध्यम से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत कर सकता है। 

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जेलों में कैदियों के लिए पर्याप्त दवाएं और डॉक्टरों की दी जाए सुविधा

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि वह जेल में कैदियों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त दवाएं, डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुविधाएं दे। बीमारियों की रोकथाम के लिए जेलों में साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया जाए। प्रत्येक कैदी को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधा दी जाए।

लुधियाना जेल में लगे 64 सीसीटीवी कैमरे, 200 और लगाए जाने का प्रस्ताव
पंजाब के एडीजीपी (जेल) ने हाईकोर्ट को बताया कि लुधियाना की जेल में 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनके अलावा जेल में 200 और कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को जल्द कार्रवाई किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

जेलों में योग और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन
पंजाब सरकार ने बताया कि जेल में कैदियों के सुधार और उन्हें व्यक्तित्व विकास के लिए समय-समय पर जेलों में योग और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ कई वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए इसे जारी रखे जाने को कहा है।

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