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हाईकोर्ट का आदेश: गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, आज पीजीआई पहुंचेगी लाश

Tue, 22 Jun 2021 01:00 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 22 Jun 2021 01:00 AM IST
सार

नौ जून को कोलकाता पुलिस ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। कोलकाता पुलिस का कहना था कि टीम गिरफ्तारी करने पहुंची थी। तभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को मार गिराया गया है। बता दें कि पंजाब पुलिस को जगरांव की अनाज में हुए दो एएसआई की हत्या मामले में जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ की तलाश थी।

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Punjab and Haryana high court nod to second post mortem of gangster Jaipal Bhullar at PGI Chandigarh
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। पोस्टमार्टम मंगलवार को पीजीआई में किया जाएगा। हाईकोर्ट ने परिजनों को सुबह 10 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंचने का आदेश दिया है।

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पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का 9 जून को कोलकाता में एनकाउंटर किया गया था। उसके शव के दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस अवनीश झिंगन ने पीजीआई को आदेश दिया है वह शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करे और मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। 
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शव अभी तक फिरोजपुर में उनके घर पर है और परिवार शव को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता है इसलिए हाईकोर्ट ने अब परिवार को ही आदेश दिया है वह खुद मंगलवार सुबह 10 बजे तक शव को लेकर पीजीआई पहुंचे। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह इस केस की तकनीकी बातों पर जाना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के आदेश दिए हैं इसलिए इसका निपटारा जरूरी है।
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कोर्ट ने पूछा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जब भुल्लर के परिवार से पूछा कि उनके पास कोलकाता में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो परिवार ने मना कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि तो फिर उन्हें क्यों लगा कि पहला पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ है। इस पर परिवार की ओर से बताया गया कि शव पर कई जख्मों के निशान हैं लेकिन मृत्यु का कारण गोली लगना बताया गया है ऐसे में साफ है कि उसके साथ पहले मारपीट हुई है। इस वजह से दोबारा पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है।


वीडियोग्राफी के लिए किया मना
भुल्लर के परिजनों ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। यह जानकारी परिजनों के अधिवक्ता की ओर से दी गई है।

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