फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab and haryana high court big decides on name of real father on passport

पासपोर्ट पर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'लिख सकते हैं सौतेले पिता के नाम'

Fri, 09 Nov 2018 09:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 09 Nov 2018 09:26 AM IST
विज्ञापन
punjab and haryana high court big decides on name of real father on passport
प्रतीकात्मक तस्वीर
पासपोर्ट में पिता के नाम के स्थान पर केवल बॉयोलॉजिकल पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आवेदक का पालन-पोषण करने वाले सौतेले पिता का नाम भी लिखा जा सकता है। 
विज्ञापन


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ऐसे एक मामले में सिंगल बेंच के फैसले के पलटते हुए साफ कर दिया है कि वास्तविक पिता के स्थान पर सौतेले पिता का नाम अंकित कर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय और हाईकोर्ट की एकल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पासपोर्ट में उसके वास्तविक पिता की जगह सौतेले पिता का नाम दर्ज करने से इंकार कर दिया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एकल बेंच द्वारा पासपोर्ट कार्यालय के फैसले से सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया, तो याची ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका जन्म वर्ष 2000 में हुआ था। उसके बॉयोलाजिकल पिता का नाम अहमद था लेकिन उसके पिता और माता के बीच 2004 में तलाक हो गया और उसके बाद उसकी मां ने मंसूर नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। 

याचिकाकर्ता ने अपनी मां के दूसरे विवाह के बाद जब पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया तो चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय ने पासपोर्ट में याचिकाकर्ता के सौतेले पिता का नाम जोड़ने से इंकार करते हुए बॉयोलाजिकल पिता का ही नाम लिखने को कहा।

बॉयोलॉजिकल पिता से कोई रिश्ता नहीं

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका अब बॉयोलाजिकल पिता से कोई रिश्ता ही नहीं और उसका सौतले पिता उसका पालन पोषण कर रहा है। 

उसके राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि स्कूल सर्टिफिकेट में भी उसके सौतेले पिता का नाम ही दर्ज है, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसके पासपोर्ट में सौतेले पिता का नाम लिखने से इनकार किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके लगभग सभी दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर उसके सौतेले पिता का नाम ही लिखा हुआ है।  ऐसे में अब वह अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं लिख सकता जबकि पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ऐसी शर्त लगाकर उसे परेशान किया जा रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed