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31 मई तक हाउस व प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो कटेगी जेब, जानिए कितनी

Tue, 22 May 2018 12:43 PM IST
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 22 May 2018 12:43 PM IST
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हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
चंडीगढ़वासी ध्यान दें, अगर आपने अब तक हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है तो आपके पास 10 दिन का समय ही शेष है। इस 10 दिन में टैक्स जमा करवाने पर आपको सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत छूट मिलेगी। इन 10 दिनों में टैक्स नहीं जमा कराने वालों को एक जून से छूट नहीं मिलेगी। साथ ही 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स भी अदा करना पड़ेगा जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा।
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शहरवासियों को अप्रैल माह से मई माह तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स पर 20 प्रतिशत और प्रापर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट की सुविधा मिल रही है। लोगों के पास सभी ओबीसी बैंक की शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में टैक्स जमा करवाने की सुविधा है। जो शहरवासी चेक से हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना चाहते हैं। उनके लिए 26 मई अंतिम तारीख तय है
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जबकि कैश टैक्स जमा करवाने वालों के लिए 31 मई का समय है जबकि ई-संपर्क सेंटरों में एक हजार से ज्यादा कैश जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शहर में सभी रेजिडेंशियल और कामर्शियल प्रॉपर्टीज का जीआईसी डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी के तहत सर्वे हो चुका है। इसके तहत ऐसी प्रापर्टीज भी सामने आईं, जिन्होंने अब तक एक बार भी टैक्स जमा नहीं करवाया है।
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10 प्रतिशत महंगा हो जाएगा प्रापर्टी टैक्स
पिछले साल नगर निगम ने कॉमर्शियल इमारतों पर प्रापर्टी टैक्स के रेट 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय ले चुका है लेकिन अभी प्रशासन ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। प्रशासन अगले माह के भीतर इसकी मंजूरी दे सकता है। इसके बाद इस वित्तीय सत्र से ही व्यापारियों से बढ़ा हुआ टैक्स चार्ज किया जाएगा।

42.75 करोड़ कमाए पिछले साल, अब 60 करोड़ का टारगेट
नगर निगम ने पिछले सत्र में प्रापर्टी और हाउस टैक्स से रिकार्ड तोड़ कमाई की थी। नगर निगम को कुल 42.75 लाख रुपये की कमाई की थी जिसमें प्रापर्टी टैक्स से 30.75 करोड़ और हाउस टैक्स से 12 करोड़ की कमाई हुई थी। अब इस वित्तीय सत्र में नगर निगम ने 60 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है। 31 मई के बाद नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

फौजी परिवारों में भारी रोष
रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि  फौजी परिवारों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है क्योंकि प्रशासन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि पंजाब में फौजियों के हर कैटेगरी के मकानों पर हाउस टैक्स से छूट मिलती है लेकिन चंडीगढ़ में यह छूट सिर्फ 12 मरले के घर तक ही हैं। उनका कहना है कि सैनिक कोई अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि पंजाब में जो सुविधा मिल रही है उसकी ही मांग कर रहे हैं।


सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रापर्टी टैक्स पर 10 और हाउस टैक्स पर 20 प्रतिशत की छूट मिल रही है। यह छूट 31 मई तक ही मिलेगी। इसके बाद टैक्स जमा करवाने वालों को जुर्माना भी अदा करना होगा।
- अनिल गर्ग, अतिरिक्त कमिश्नर

 
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