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चंडीगढ़वासी ध्यान दें, नए साल में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर नहीं मिलेगी छूट, देनें होंगे इतने पैसे

Mon, 31 Dec 2018 11:19 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Mon, 31 Dec 2018 11:19 AM IST
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Property Tax Discount in Chandigarh by Estate Office
प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
अगर आपकी हल्लोमाजरा, कजहेड़ी, पलसौरा, मलोया और डड्डूमाजरा में व्यवसायिक संपत्तियां हैं, तो आज आपके लिए टैक्स में छूट पाने का अंतिम दिन है। सोमवार तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने में 10 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। प्रशासन ने 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर छूट दी है, जिसका सोमवार को आखिरी दिन है। इसके बाद टैक्स जमा करने वालों पर 25 फीसदी अतिरिक्त रकम देनी पड़ेगी। प्रशासन के आदेशों के बाद एमसी ने 5 गांवों में प्रापर्टी टैक्स लगाने का फैसला किया है।
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निगम ने वर्ष 2006 में एमसी में शामिल हुए गांवों पलसौरा, हल्लोमाजरा, डड्डूमाजरा, मलोया और कजेहड़ी में लोगों की सुविधा के लिए सेल्फ असेसमेंट योजना शुरू कर दी थी। इनमें औद्योगिक भवन व व्यावसायिक परिसर शामिल हैं। सेल्फ असेसमेंट के तहत 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा। इसके साथ में 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा, जो कि बीते 25 अक्तूबर से माना जाएगा।
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यह है पूरा मामला
प्रशासन की ओर से 25 अक्तूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2018 तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के अधीन प्रापर्टी टैक्स को जमा करने पर इन सभी पांच गांवों के लोगों को 10 प्रतिशत छूट की सुविधा प्रदान की गई है। 31 दिसंबर 2018 के बाद निर्धारित संपत्ति का प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम देनी पड़ेगी।
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यहां जमा करें छूट का टैक्स
प्रापर्टी टैक्स एमसी ऑफिस सेक्टर-17 के अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी जमा कराया जा सकता है। कामर्शियल और इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीटूशनल एंड बिल्डिंग्स के तहत बेसमेंट के लिए प्रति वर्ग फुट 3.30 रुपये, ग्राउंड फ्लोर के लिए रेट प्रति वर्गफुट 6.60 रुपये, प्रथम तल के लिए लोगों से 5.50 रुपये, द्वितीय तल के लिए प्रति वर्ग फुट की दर 4.40 रुपये और तृतीय तल के लिए 3.30 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
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