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Hindi News ›   Chandigarh ›   Private companies will have to give data of employees In Haryana by January 15

निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण: दुष्यंत चौटाला बोले- 15 जनवरी तक कंपनियों को देना ही होगा कर्मियों का डाटा

Thu, 11 Nov 2021 07:58 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 11 Nov 2021 07:58 PM IST
सार

हरियाणा सरकार सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की ज्यादा भागेदारी चाहती है। यही वजह है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की 75 फीसदी भागेदारी को सुनिश्चित करने की पहल शुरू हो गई है। अब हरियाणा में निजी कंपनियों को 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का डाटा उपलब्ध कराना होगा।  

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Private companies will have to give data of employees In Haryana by January 15
मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)

विस्तार

हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में युवाओं के लिए 75 फीसदी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून को लागू कराने का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक कंपनियों को वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का डाटा हर हाल में देना होगा।

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चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसा सरल तरीका विकसित करें जिससे कंपनियों व कर्मचारियों को हम पोर्टल पर विवरण भरने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के क्रियान्वयन को लेकर समय-समय पर समीक्षा बैठक की जाएगी। 
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कौशल विभाग, उद्योग विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग मिलकर आईटीआई, पॉलीटेक्निक को नई तकनीक के साथ अपग्रेड करेंगे। इससे राज्य में उद्योगों को प्रशिक्षित कौशलयुक्त युवा रोजगार के लिए मिल सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्यमियों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर 15 जनवरी 2022 तक हर हाल में पंजीकरण कर अपने-अपने कर्मचारियों का विवरण भरने के लिए प्रोत्साहित करें। 
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सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट उद्योगों, कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि में रोजगार दिलवाना है। उन्होंने बताया कि सभी कंपनियों को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या तीस हजार रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। उद्योगों के लिए प्रदेश में अनुकूल माहौल सरकार ने बनाया है। 

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